चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीआई को नोटिस जारी किया। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने लालू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद लालू ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के समक्ष लालू प्रसाद यादव की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि तीन मामलों में लालू को सजा हुई है। सभी मामले एक ही तरह के हैं, लेकिन सजा अलग-अलग है। उन्होंने कहा कि इस मामले में दोषी करार दिए गए अन्य लोगों को जमानत मिल गई है लिहाजा लालू को भी जमानत मिलनी चाहिए।
सिब्बल की दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से दो हफ्ते में जवाब देने को कहा है। इससे पहले लालू यादव ने हाईकोर्ट में कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने उन्हें गलत दोषी करार दिया है। लालू ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत मांगी थी।