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माया मुलायम समेत सभी ६ पूर्व मुक्यमंत्रियों को सरकारी बंगला २ महीने में छोड़ने का आदेश

दिल्ली : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित बंगलों को लेकर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। लखनऊ स्थित बंगलो में रह रहे सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने में सरकारी बंगला खाली करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, उनको बंगला दिए जाने का कोई अधिकार नहीं है। revoltpress-supreme-court बता दें कि राजधानी लखनऊ में यूपी के मुख्यमंत्री रहे एनडी तिवारी, राजनाथ सिंह, मुलायम सिंह, मायावती, कल्याण सिंह और रामनरेश यादव को बंगले मिले हुए। अब उनको यह बंगले खाली करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव और बसपा प्रमुख मायावती समेत उत्तर प्रदेश के 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को 2 महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली करने आदेश दिया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक सरकारी आदेश जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगले दिए जायेंगे। इस फैसले के खिलाफ 2004 में लोक प्रहरी नाम के एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि यह आदेश रद्द किये जाएं और अगर इसे जारी रखा गया तो बाकि राज्यों पर भी इसका असर पड़ेगा। बंगले का विवाद सुप्रीम कोर्ट के सामने पहले भी आ चुका है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को मंत्रियों को दिए जाने वाले सरकारी बंगले पर कब्जा करने के मामले में कड़ी फटकार लगाई थी।

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