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मोदी सरकार में दलितों के लिए मजबूत हुए कानून : रविशंकर

पटना । केंद्र सरकार एससी-एसटी एक्ट को मजबूत करने का काम कर रही है। 1989 में एससी-एसटी एक्ट आया था लेकिन 2015 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने इसे और मजबूत किया। इस कानून में दलितो को और अधिकार दिए गए। संविधान में आरक्षण का अधिकार सिर्फ दलित हिंदुओं, सीखों और बौद्ध धर्म के लिए है। उक्त बातें शुक्रवार को भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मीडिया से मुखातिब केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कही। 

उन्होंने कहा कि दलित महिलाओं के सम्मान की रक्षा के लिए भी कड़े कानून बनाए। वर्तमान में जिस मुम्बई केस की चर्चा है उसमें भारत सरकार पार्टी नही थी और न हीं सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार पार्टी थी। 20 मार्च 2018 को इस केस का फैसला आया। पांच दिन में इस फैसले के खिलाफ भारत सरकार ने रिव्यु पिटीशन फ़ाइल  तैयार किया, लेकिन 6 दिन सुप्रीम कोर्ट बंद होने की वजह से रिव्यु पेटिशन 11 दिन बाद फ़ाइल हुआ। 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के सरकार का कमिटमेंट देश के गरीबो और दलित के लिए है। मायावती के सचिव शम्भूनाथ ने 20 मई 2007 को निर्देश जारी किया था कि बलात्कार और हत्या के मामले में ही एससी-एसटी एक्ट के तहत सीधे करवाई हो, छोटी मोटी घटना में सामान्य अपराध के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। अपनी सरकार में ऐसा निर्देश जारी करने वाले हमपर आरोप लगा रहे है। 
रविशंकर प्रसाद ने कह कि हमारी सरकार ने एससी-एसटी के लिए मुआवजा राशि बढ़ाया है। दलितों के लिए वेंचर स्कीम लागू किया। नरेंद्र मोदी की सरकार समग्र विकास का काम कर रही है। भाजपा के पास सबसे ज्यादा दलितसांसद, मेयर और विधायक हैं। इस वजह से विपक्ष को हो परेशानी हो रही है।

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